Haryana Labour Department Yojana Registration | hrylabour.gov.in

Haryana Labour Department Yojana 2022 | सरकार अपने कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं देती है। जिसके लिए सरकार तरह-तरह के कार्यक्रम चलाती है। हरियाणा सरकार भी अपने कार्यबल के लिए तुलनीय कार्यक्रम चलाती है। इन कार्यक्रमों के लाभों के वितरण के लिए हरियाणा श्रम विभाग जिम्मेदार है।

इस निबंध के माध्यम से हम आज आपको Haryana Labour Department Yojana 2022 के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण देंगे। जैसे कि इस कार्यक्रम में क्या शामिल है, इसके फायदे, लक्ष्य, विशेषताएं, पात्रता आवश्यकताएं, मुख्य कागजी कार्रवाई, आवेदन प्रक्रिया, आदि।

दोस्तों, अगर आप Haryana Labour Department Yojana 2022 के बारे में जानने के लिए सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।

Contents show

Haryana Labour Department Yojana 2022

Haryana Labour Department Yojana 2022

हरियाणा श्रमिकों के लिए, Haryana Labour Department Yojana 2022 शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी हरियाणा श्रमिकों को कई लाभ दिए जाते हैं। ताकि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके और वे खुद पर भरोसा करना सीख सकें।

Haryana Labour Department Yojana 2022 के तहत बाल विवाह के लिए वित्तीय सहायता, उपकरण खरीद के लिए ग्रेच्युटी, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। Haryana Labour Department Yojana 2022 के माध्यम से यह भी सत्यापित किया जाता है कि सभी पात्र श्रमिकों को सभी सरकारी कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है।

किसी भी राज्य कर्मचारी लाभ कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, कर्मचारियों को किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

सभी कर्मचारी हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। समय और धन की बचत होगी, और परिणामस्वरूप प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी।

Key Highlights Of Haryana Labour Department Yojana

योजना का नामहरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना | Haryana Labour Department Yojana 2022
किस ने लांच कीहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के श्रमिक
उद्देश्यसभी श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2022

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का उद्देश्य

Haryana Labour Department Yojana 2022

Haryana Labour Department Yojana 2022 का प्रमुख लक्ष्य हरियाणा के श्रमिकों को कई सरकारी कार्यक्रमों के लाभों तक पहुंच प्रदान करना है। इस रणनीति के तहत सरकार सभी कार्यकर्ता समूहों के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम चला रही है।

जिससे कर्मचारी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने और स्वतंत्रता विकसित करने के लिए लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है जहां कर्मचारी इन विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2022 | PMAY Gramin Awas Yojana

Haryana Labour Department Yojana 2022 के लाभ तथा विशेषताएं

  • हरियाणा श्रमिकों के लिए, Haryana Labour Department Yojana 2022 शुरू की गई है।
  • हरियाणा श्रम विभाग कार्यक्रम के तहत सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलाती है।
  • हरियाणा के कर्मचारी इन लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
  • Haryana Labour Department Yojana 2022 से श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सकता है, और वे स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना, और उपकरण खरीद के लिए ग्रेच्युटी कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो इस कार्यक्रम के तहत चलाए जाते हैं।
  • यदि आप इन कार्यक्रमों का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आप हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।
  • समय और धन की बचत होगी, और परिणामस्वरूप प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी।
  • Haryana Labour Department Yojana 2022 का लाभ सभी प्रकार के हरियाणा श्रमिकों के लिए उपलब्ध है।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता

प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता – ₹20000

  • आवेदक को पूरे एक वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत अधिकतम तीन बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है।
  • यदि छात्र फेल हो जाता है, तो कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त, छात्र को यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि वे लगातार कक्षा में उपस्थित होते हैं।

मातृत्व लाभ – ₹36000

  • यह आवश्यक है कि कर्मचारी के पास कम से कम एक वर्ष के लिए नियमित सदस्यता हो।
  • इस योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चे प्राप्त कर सकते हैं।
  • संतान का कालानुक्रमिक क्रम कुछ भी हो, इस व्यवस्था का लाभ तीन महिलाओं को भी मिलता है।
  • बच्चे का जन्म और आवेदन पत्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  • बच्चे के जन्म के एक साल के भीतर एक आवेदन जमा करना होगा।
  • यदि आवेदक के पति को पहले से ही पितृत्व लाभ मिल रहा है तो आवेदक को मातृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा।

पितृत्व लाभ – ₹21000

  • यह आवश्यक है कि कर्मचारी के पास कम से कम एक वर्ष के लिए नियमित सदस्यता हो।
  • इस योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चे प्राप्त कर सकते हैं।
  • संतान का कालानुक्रमिक क्रम कुछ भी हो, इस व्यवस्था का लाभ तीन महिलाओं को भी मिलता है।
  • बच्चे का जन्म और आवेदन पत्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  • बच्चे के जन्म के एक साल के भीतर एक आवेदन जमा करना होगा।

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) – ₹50000

  • कार्यरत कर्मचारी को एक वर्ष की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास बाल विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • शादी के एक साल के भीतर आवेदन करना होगा।
  • आवेदक को यह कहते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्हें यह सहायता किसी अन्य सरकारी एजेंसी से नहीं मिल रही है और भविष्य में नहीं मिलेगी।

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र) – ₹21000

  • कार्यरत कर्मचारी को एक वर्ष की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास बाल विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • शादी के एक साल के भीतर आवेदन करना होगा।
  • आवेदक को यह कहते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्हें यह सहायता किसी अन्य सरकारी एजेंसी से नहीं मिल रही है और भविष्य में नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना – ₹5100

  • महिलाएं ही हैं जो इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकती हैं।
  • प्रत्येक पंजीकृत महिला कार्यकर्ता को कम से कम एक वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना चाहिए।
  • इस कार्यक्रम का सालाना नवीनीकरण करने के बाद ही महिला कर्मचारी इसका लाभ उठा सकती हैं।

कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता – ₹20000

  • कर्मचारी को पूरे एक वर्ष के लिए नियमित सदस्यता धारण करनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है।
  • इस कार्यक्रम के तहत तीन बच्चों तक को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
  • कोचिंग निदेशक द्वारा दिया गया सम्मान पत्र भी अपलोड किया जाना चाहिए।

व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता – ₹20000

  • प्रत्येक पंजीकृत कार्यकर्ता के लिए एक वर्ष की सदस्यता आवश्यक है।
  • जो छात्र स्वयं के लिए काम करते हैं या नौकरी करते हैं वे इस कार्यक्रम के लाभों के लिए पात्र नहीं हैं।
  • कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर छात्र को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • यह कार्यक्रम तीन बच्चों तक के छात्रावासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
  • इसके अतिरिक्त, संस्था के नेता से एक प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करना होगा कि छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में भाग ले रहा है।

विधवा पेंशन – ₹2000

  • महिला आवेदक एक वर्ष के लिए नियमित सदस्य होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला को लंबे समय तक हरियाणा में रहना चाहिए।
  • विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • सरकार, बोर्ड, निगम या पीएसयू के लिए काम करने वाली विधवाएं।
  • इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।

कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि – ₹21000

  • आवेदक के पास पूरे एक वर्ष के लिए नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम तीन बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

सिलाई मशीन योजना – ₹3500

  • महिला कार्यकर्ता के पास ऐसी सदस्यता होनी चाहिए जो कम से कम एक वर्ष से हो।
  • इस योजना का लाभ अवधि के दौरान केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है।

अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता – ₹2500

  • पंजीकृत कार्यकर्ता के पास पूरे एक वर्ष के लिए नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उपयुक्त चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था।
  • केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे जिन्हें 50% या उससे अधिक चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ समझा जाता है, इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं।
  • मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम दोनों माना जाएगा।

चिकित्सा सहायता – न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वित्तीय सहायता

  • पंजीकृत कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।
  • आवेदक द्वारा अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

पेंशन की योजना – ₹2750

  • कम से कम 3 वर्ष की आयु 60 वर्ष तक करने से पहले, कर्मचारी को एक नियमित सदस्य होना चाहिए।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें।
  • कर्मचारी को अपनी उम्र साबित करने वाली पहचान भी प्रस्तुत करनी होगी।
  • इसके अतिरिक्त, आवेदक को यह कहते हुए एक स्टेटमेंट फॉर्म जमा करना होगा कि उन्हें किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ नहीं मिल रहा है।

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता – ₹15000

  • कार्यकर्ता को नियमित रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  • कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र उपस्थित होना चाहिए।
  • सबूत है कि आप नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
  • कार्यकर्ता के पहचान पत्र की एक सत्यापित प्रति होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना – ₹500000

  • कार्यकर्ता को नियमित रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  • अगर कोई दुर्घटना हुई है तो एफआईआर की कॉपी।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है।
  • विचाराधीन अधिकारी की जांच के बाद, एक दंड रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।
  • इसके अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी की स्थिति का प्रमाण आवश्यक है।

मृत्यु सहायता – ₹200000

  • कार्यकर्ता को नियमित रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  • कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र उपस्थित होना चाहिए।
  • सबूत है कि आप नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
  • कार्यकर्ता के पहचान पत्र की एक सत्यापित प्रति होनी चाहिए।

अपंगता सहायता – ₹150000 से लेकर ₹300000

  • कर्मचारी कम से कम एक वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना चाहिए।
  • स्थायी अपंगता होने पर आवेदन के साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
  • आवेदक की हानि के एक वर्ष के भीतर, एक आवेदन जमा करें इसे अवश्य किया जाना चाहिए।

अपंगता पेंशन – ₹3000

  • कर्मचारी के पास कम से कम एक वर्ष के लिए नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, 70% से 100% तक, आवश्यक है।
  • प्राप्तकर्ता को हमेशा नवंबर के महीने के दौरान जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  • वार्षिक रूप से प्राप्तकर्ता द्वारा उचित योगदान जमा करना भी आवश्यक है।
  • लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली किसी अन्य पेंशन योजना से कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
  • इसके अतिरिक्त, लाभार्थी को इस संबंध में एक घोषणा पत्र प्रदान करना होगा।
  • लाभार्थी को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान किया गया हो।

मुफ्त भ्रमण सुविधा – ₹100

  • कर्मचारी के पास कम से कम दो साल के लिए नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र संलग्न यात्रा टिकट के साथ जमा किया जाना चाहिए।

पैतृक घर जाने पर किराया – ₹100

  • कर्मचारी के पास कम से कम दो साल के लिए नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र संलग्न यात्रा टिकट के साथ जमा किया जाना चाहिए।

मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण – ₹200000

  • कार्यकर्ता कम से कम 5 साल के लिए एक नियमित सदस्य होना चाहिए, और कार्यकर्ता के 60 साल का होने से पहले 8 साल बीत जाना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता – ₹100000

  • कर्मचारी को पूरे एक वर्ष के लिए नियमित सदस्यता धारण करनी चाहिए।
  • उपचार की लागत के लिए मूल चालान होना आवश्यक है।
  • सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र आवश्यक है।

साइकिल योजना – ₹3000

  • एक पंजीकृत कार्यकर्ता के पास न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।
  • कर्मचारी हर पांच साल में एक बार इस योजना के लाभों का उपयोग कर सकता है।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता – ₹8000

  • आवेदक को पूरे एक वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत अधिकतम तीन बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है।
  • यदि छात्र फेल हो जाता है, तो कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त, छात्र को यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि वे लगातार कक्षा में उपस्थित होते हैं।

औजार खरीदने हेतु उपदान – ₹8000

  • पंजीकृत कार्यकर्ता के पास ऐसी सदस्यता होनी चाहिए जो कम से कम एक वर्ष से हो।
  • इस योजना का लाभ प्रति कार्यक्रम केवल पांच बार और हर पांच साल में एक बार उपयोग किया जा सकता है।

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता – ₹50000

  • आवेदन के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए एक नियमित सदस्य की आवश्यकता होती है।
  • आवेदन पत्र और विवाह कार्ड संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
  • आवेदक को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें उसे यह बताना होगा कि क्या वह किसी अन्य सरकारी एजेंसी में कार्यरत है।
  • किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
  • दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, जबकि दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • शादी होने के छह महीने के भीतर आवेदक को शादी का लाइसेंस निदेशक के कार्यालय में लाना होगा।

पारिवारिक पेंशन – ₹500

  • कार्यकर्ता का नियमित पंजीकरण कम से कम तीन साल के लिए सक्रिय होना चाहिए। प्र
  • शासन ने पहले आवेदनों पर रोक लगाई थी। जो कोई भी काम करता है वह इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है।
  • कार्यकर्ता के निधन के बाद, कार्यकर्ता की पत्नी या पति को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • कर्मचारी की पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी।

कन्यादान योजना – ₹51000

  • आवेदक कम से कम एक वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना चाहिए।
  • आपको शादी के एक साल के भीतर आवेदन करना होगा।
  • विवाह प्रमाण पत्र का पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।
  • शादी के 6 महीने के अंदर आवेदक को शादी का सर्टिफिकेट डायरेक्टर के ऑफिस में लाना होता है।
  • प्रभारी अधिकारी को विवाह कार्ड और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी चाहिए।
  • आवेदक को एक घोषणा पत्र भरना होगा जिसमें वह कहता है कि उसे किसी अन्य सरकारी विभाग से इसी तरह के कार्यक्रम से मदद नहीं मिल रही है।
  • दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

Frequently Asked Questions | FAQs

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • आपको होम पेज पर अपनी आवश्यकताओं के आधार पर योजना का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • आपको इस पेज पर अप्लाई नाउ विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र दिखाई देगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक फ़ील्ड भरने होंगे, जिनमें आपका नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर आदि शामिल हैं।
  • अब आपको सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई अपलोड करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • आप इस तरह से हरियाणा श्रम विभाग योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।

सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • फिर आपको “अपना प्रमाणपत्र सत्यापित करें” लेबल वाले अनुभाग पर जाना होगा।
  • अब आपको अपना प्रकार चुनना होगा।
  • अब आपको अपने लाइसेंस या पंजीकरण दस्तावेज़ पर नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • आप इस तरह से अपने सर्टिफिकेट को वेरिफाई कर पाएंगे।

यूजर लॉगइन कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • आपको मुख्य पृष्ठ पर उपयोगकर्ता लॉगिन विकल्पों की सूची से उपयोगकर्ता प्रकार का चयन करना होगा।
  • अब आपका लॉगिन, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगइन का विकल्प चुनना होगा।
  • आप इस तरह से यूजर को लॉग इन कर सकते हैं।

डिपार्टमेंट लॉगिन कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • फिर आपको विभाग लॉगिन विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपका लॉगिन, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगइन का विकल्प चुनना होगा।
  • आप इस तरह से विभाग में लॉग इन कर पाएंगे।

सिटीजन चार्टर डाउनलोड कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • फिर आपको मेनू से विविध का चयन करना होगा।
  • अब आपको सिटीजन चार्टर विकल्प का चयन करना होगा।
  • जब आप इस विकल्प का चयन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज लोड होगा।
  • आपको इस पेज पर सिटीजन चार्टर पर क्लिक करना होगा।
  • इस पर क्लिक करते ही सिटीजन चार्टर आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड का विकल्प चुनना होगा।
  • आपका स्मार्टफोन सिटीजन चार्टर डाउनलोड करेगा।
  • इस पर क्लिक करते ही सिटीजन चार्टर आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड का विकल्प चुनना होगा।
  • आपका स्मार्टफोन सिटीजन चार्टर डाउनलोड करेगा।

BRAP यूसेज डैशबोर्ड कैसे देखें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • आपको मुख्य पृष्ठ से BRAP विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपको BRAP उपयोग डैशबोर्ड विकल्प का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • आपको इस पेज पर ACT का प्रकार और तारीख चुननी होगी।
  • आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रासंगिक डेटा होगा।

रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड कैसे देखें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • आपको मुख्य पृष्ठ से BRAP विकल्प का चयन करना होगा।
  • उसके बाद, आपको पंजीकरण / नवीनीकरण अनुदानित डैशबोर्ड विकल्प का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • पंजीकरण/नवीनीकरण अनुदान के लिए डैशबोर्ड यहां उपलब्ध है।

इंस्पेक्शन डैशबोर्ड कैसे देखें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • फिर आपको मेनू से BRAP का चयन करना होगा।
  • अब आपको मेनू से इंस्पेक्शन डैशबोर्ड का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • आप इस पृष्ठ पर निरीक्षण डैशबोर्ड देख सकते हैं।

ग्रीवेंस दर्ज कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • आपको होम पेज पर ई-सर्विसेज विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपको शिकायत निवारण का चयन करना होगा।
  • अगला चरण शिकायत जोड़ें का चयन करना है।
  • शिकायत प्रपत्र अब आपके सामने दिखाई देगा।
  • आपको इस फॉर्म में सभी फ़ील्ड भरना होगा, जिसमें शिकायत का प्रकार, विषय और विवरण, साथ ही पता, जिला और तहसील, नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
  • अब आपको सबमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • आप इस तरह से शिकायत तक पहुँचने में सक्षम होंगे।

ग्रीवेंस स्टेटस चेक कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • अगला कदम ई-सेवा विकल्प का चयन करना है।
  • अब आपको शिकायत निवारण का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • आपको इस पेज पर अपना शिकायत नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको ट्रक का विकल्प चुनना होगा।
  • आपके कंप्यूटर की स्क्रीन शिकायत की स्थिति को दर्शाएगी।

कांटेक्ट कैसे करें?

  • आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करनी होगी।
  • आपकी वर्तमान स्क्रीन अब होम पेज प्रदर्शित करेगी।
  • आपको होम पेज पर हेल्प ऑप्शन को चुनना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • आपको अपने नाम, फोन नंबर और ईमेल पते सहित इस पृष्ठ पर सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने होंगे।
  • अब आपको सबमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • आप इस तरह से संवाद करने में सक्षम होंगे।

संपर्क विवरण

  • Office address: – Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
  • Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
  • Toll-Free No. For HBOCW Board: 1800-180-2129
  • HBOCW Board: 0172-2575300
  • Head Office: 0172-2701373
  • ALC Head Office: 0172-2971059
  • IT Cell:0172-2971057
  • ALC NCR: 0124-2322148
  • Toll-Free No.: 1800-180-4818
  • SARAL Helpline: 1800-200-0023
  • (टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
Avatar of Ojesh Singhal

I’m the creator of PM Modi Yojanae site. I’ve been fascinated with Pradhan Mantri Modi for a long time and have spent most of my waking hours consuming knowledge about his schemes. My goal is to share the best tips and news about Pradhan Mantri Yojana so you can get more from them.

Leave a Comment